ग्राम बोदा के कटराटोला में नवीन ग्राम सभा गठन के लिए प्रस्ताव पारित

जपं परसवाड़ा में पृथक ग्राम सभा का हुआ आयोजन

मध्य प्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार) नियम 2022 के अंतर्गत जनपद पंचायत परसवाड़ा के ग्राम पंचायत बोदा के कटराटोला में नवीन पेसा ग्राम सभा गठन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। मप्र में पेसा कानून जनजाति समाज के अधिकारों को संरक्षित रखने के लिए लागू किया गया है। पेसा एक्ट के परसवाडा विकासखंड समन्वयक अधिकारी रामचंद्र तेकाम द्वारा ग्रामवासियों को पेसा कानून के बारे में विस्तार से समझाते हुए बताया कि  पेसा कानून जनजाति समाज की संस्कृति एवं रूढ़ीगत परंपराओं को संरक्षण का अधिकार देता है। इस दौरान ग्रामवासियों को पेसा कानून के माध्यम से मिलने वाले लाभ एवं उसके हक अधिकार के बारे में बताया गया। जिसमें छोटे-मोटे विवादों का निपटारा ग्राम सभा शांति विवाद निवारण समिति के माध्यम से गांव की रुढीगत परंपरा के अनुसार करना भूमि प्रबंधन जल संवर्धन एवं लघु जल सांभर की योजना और प्रबंधन खान और खनिज ,मादक पदार्थ पर नियंत्रण श्रम शक्ति गौण वन उपज बाजारों एवं मेल पर नियंत्रण सहुकारी एवं सामाजिक क्षेत्र की संस्थाओं पर नियंत्रण हितग्रही मुलक योजना में हितग्राहियों का चिन्हांकन एवं चयन आदि के प्रबंध पर विस्तार से चर्चा की गई। ग्रामवासियों द्वारा सर्व सहमति के आधार पर नवीन ग्राम सभा गठन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया एवं  नगरी नक्शा भी बनाया गया। जिसमे ग्रामीणों के साथ ही जनप्रतिनिधि भी शामिल रहे। इस दौरान श्री करनसिह तेकाम बिडीसी, श्री कमल सिंह धुर्वे सरपंच, श्री बालचंद ऐठेकर सचिव,प्रविण सोनेकर रोजगार सहायक, सावित्री पुसाम पेसा मोबिलाइजर,ज्येवन्ती उसके पेसा मोबिलाइजर उपस्थित रहे।

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