स्कूल के पास तम्बाकू बेचने पर हुई कार्यवाही

संयुक्त कार्यवाही में चार दुकानों पर किया गया जुर्माना

कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभागखाद्य एवं औषधि विभाग तथा पुलिस विभाग ने आज तम्बाकू का व्यापार करने वालों पर कार्यवाही की।

        मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एन.के.शास्त्री ने बताया कि इसके अंतर्गत कोटपा (तंबाकू नियंत्रण) अधिनियम की धारा 6 बजिसमें सभी शैक्षणिक संस्थाओंमहाविद्यालयों के 100 गज की दूरी तक तम्बाकू उत्पादों को बेचने पर प्रतिबंध है। इसके अंतर्गत 4 दुकानदारों पर 400 रुपये की जुर्माने की कार्यवाही की गई है। यह कार्यवाही हाई स्कूल नोनिया करबल परासिया रोड के समीप की गई। इन दुकारदारों को लाइसेंस के अनुरूप सामान बेचने तथा भविष्य में तंबाकू का विक्रय नहीं करने की हिदायद दी गई। इस कार्यवाही में जिला नोडल अधिकारी डॉ.राहुल श्रीवास्तवजिला औषधि निरीक्षक श्री गौरव शर्मापुलिस विभाग आरक्षक श्री शेरसिंह रघुवंशी एवं श्री ब्रजेश पाल उपस्थित थे।

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