30 वाहनों से लिया गया 24000 रूपये का जुर्माना

अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री मनोज तेहनगुरिया ने बताया कि छिंदवाड़ा-नागपुर मार्ग में वाहनों की चैकिंग की गई। चैकिंग के दौरान मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करने पर 30 वाहनों से 24000 रूपये का जुर्माना लिया गया । उन्होंने बताया कि वाहन संचालकों को समझाईश दी जा रही है कि मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर विधि अनुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी तथा यात्री बसों के संबंध में उन पर आच्छादित अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी। सभी वाहन स्वामियों को हिदायत दी है कि वे सभी अपने-अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अतिशीघ्र लगवा लें और मोटरयान अधिनियम 1988 के सभी प्रावधानों का पालन करें।
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