नागपंचमी त्यौहार में सर्पो के विरूद्ध अत्याचार रोकने वन विभाग द्वारा उड़न दस्ता दल गठित
सामान्य वनमंडल अधिकारी ऋषि मिश्र ने बताया कि इस वर्ष इस कार्य में वन सुरक्षा समिति एवं ग्राम वन समितियों का सहयोग लेकर उडनदस्ता दल को और प्रभावी बनाया गया है। पर्व पर मंडल के समस्त वरिष्ठ अधिकारी गश्त के दौरान स्वयं आकस्मिक निरीक्षण करेंगे।
श्री मिश्र ने बताया कि सर्पों को पकड़ना एवं उनका प्रदर्शन भारतीय वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अपराध है। इसकी धाराओं एवं उपधाराओं का उल्लंघन करने पर सख्त सजा का प्रावधान है। सपेरों द्वारा सर्पों को पकडने के दौरान सर्प घायल हो जाते हैं उनका विषदंत तोडने से वे अपनी रक्षा नहीं कर पाते है जिसके कारण कई सर्पों की मृत्यु भी हो जाती है। सर्पों को पकडने एवं प्रदर्शन करने लिये किसी व्यक्ति को उकसाना भी समतुल्य अपराध की श्रेणी में आता है। वन विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा आमजनों को समझाईश दी जा रही है।
सामान्य वनमंडल अधिकारी ने इस प्रकार के आपराधिक कृत्य को हतोत्साहित करने के लिए आमजनों से वन विभाग के परिक्षेत्र स्तर पर बनाए गए कंट्रोल रूम नं 9424792700 एवं परिक्षेत्र अधिकारी जबलपुर 9424792629, बरगी 9424792646, पाटन 9424792652, शहपुरा 9424792715, सिहोरा 9424792671, कुण्डम 9424792665, तथा परिक्षेत्र अधिकारी पनागर 9424792678 के हेल्पलाईन नंबरों पर सूचना देने का अनुरोध किया है।
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