नदी, नाले व झरने के पास पिकनिक जाना होगा प्रतिबंधित जाने क्यों??

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 वर्तमान बारिश की स्थिति को देखते हुए एसडीएम ने दिए निर्देश

बालाघाट वर्षा ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए समय-समय पर नागरिको को विभिन्न नदी, नाले व झरने के पास पिकनिक जाना होगा प्रतिबंधितमाध्यमो से अवगत कराया जाता रहा है। एसडीएम श्री गोपाल सोनी ने बताया कि वर्तमान मे नदी-नाले उफान पर रहते तथा, झरने तालाब, बडे गढ़ढे एवं अन्य स्रोत जहां वर्षा ऋतु का जल जमाव होता है उन स्थलो पर ना जाये अथवा दूर रहे। श्री सोनी ने बताया कि बालाघाट अनुभाग अंतर्गत यह तथ्य आया है कि वर्षा ऋतु के दौरान नागरिक एवं आमजन पिकनिक या घूमने या अन्य किसी भी उद्देश्य से उक्त स्थल पर जा रहे है एवं उससे भविष्य में गंभीर दुर्घटना होने की प्रबल संभावना है। उन्होंने आम नागरिक की सुरक्षा तथा शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 (पुरानी धारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्षा ऋतु के दौरान बालाघाट अनुभाग अंतर्गत किसी भी झरने में स्नान करने या किसी भी उद्देश्य से प्रवेश नहीं करेंगा, झरने में स्नान करना या उसके बहाव क्षेत्र से 100 मीटर पर प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।


एसडीएम श्री सोनी ने आदेशित किया है कि नदी-नाले में बाढ/उफान की स्थिति में आमजन का उक्त स्थल से 100 मीटर की परिधी तक प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगा। किसी भी उद्देश्य से बने गढ़ढे या तालाब जिनमे जल जमाव हो चुका है या बारिश के दौरान जल जमा हो जाता है उसमे आमजन का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगा। वहीं भारी बारिश अथवा मूसलाधार बारिश के दौरान पर्वत एवं पहाडी क्षेत्र जहां भू-स्खलन, लैंडस्लाईड, या मलबा गिरने के संभावना है में आमजन का उक्त अवधि तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 (पुरानी धारा-भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए है ।

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